प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या हैं? योग्यता, कवरेज, योगदान और लाभ की जानकारी

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम मात्र 12 रूपए रखा गया है। इस बीमा योजना के अंतर्गत 12 रूपए वार्षिक दर पर दुर्घटना बीमा किया जाता है। यह योजना 18 से 70 वर्ष तक के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्‍यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनो हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रूपए दिये जाएंगे।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana in Hindi

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,की घोषणा तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली के द्वारा 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में की गयी। प्रधानमंत्री जन धन योजना मे मिली सफलता से प्रेरित होकर उस समय के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पुरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रस्तावित किया। भविष्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया जायेगा।अतः इस योजना के बारे में अच्‍छी तरह विचार करें फिर इसके साथ जुड़ने की कोशिश करें।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या हैं?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा नीति हैं जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं । प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना महज 1 साल तक वेलिड रहेगी जिसे प्रति एक वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत म्रत्यु तथा पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रूपये एवम आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये  बीमा  राशि दी जायेगी।

योजना के लिए योग्यता

  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति लाभ उठा सकता हैं ।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी हैं ।
  • यदि किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं ।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए धारक को अपने आधार कार्ड के बैंक से जोड़ना होगा।
  • दर वर्ष 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा।ये छोटी प्रक्रिया के पूर्ण करते ही धारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता हैं ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज

  • दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से शारीरिक विकलांगता होती हैं तब 2 लाख रूपये बीमा के तहत धारक या परिवार को दिए जायेंगे ।
  • यदि आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख रूपये का कवरेज प्रदान जायेगा ।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत योजना से जुड़े रहने के दो आप्शन
  • दर वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरना होगा ,फॉर्म जमा करने के बाद बैंक द्वारा प्रीमियम राशि खाते से काट ली जाएगी।
  • दूसरा आप्शन हैं 2 से 4 वर्ष का लम्बे समय का कवरेज । अगर धारक इसे चुनता हैं तो प्रीमियम राशि हर वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी ।
  • वर्तमान निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अवधि 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक तय की गई हैं जिसे भविष्य में बढाया भी जा सकता हैं। इस समय अवधि के बाद भी उपभोक्ता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ सकता हैं जिसके लिए कुछ शर्ते रखी गई हैं ।
  • धारक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष 12 रुपये 31 मई से पहले प्रीमियम के तौर पर भरने होंगे ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी प्रकार की नामित बीमा कंपनियों एवम बैंक से जोड़ी की गई हैं। इसके उपरांत अन्य बीमा कंपनी जो कि सभी प्रकार की शर्तो के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। वर्तमान समय मे यह योजना एस. बी. आई. बैंक द्वारा आरभ है। बाद मे इसे अन्य   गैरों सरकारी बैंक अथवा एल.आई.सी. के साथ भी जोड़ दिया जायेगा ।

  • यदि धारक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दाखिला लेने के बाद किसी कारण से उसे छोड़ दिया हैं तो वह पुन: उसे ज्वाइन कर सकता हैं जिसके लिए कुछ शर्ते बनाई गई हैं ।
  • 70 वर्ष की आयु में पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाएगी ।
  • यदि प्रीमियम की राशि वक्त पर अदा न हो उस स्थिती में बैंक या बीमा कंपनी पॉलिसी को टर्मिनेट कर सकती हैं ।
  • यदि किसी धारक के 2 बचत खाते हैं और उसने दोनों से सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ रखा हैं अर्थात दोनों खातो से प्रीमियम की राशि जमा की जा रही हैं तब बीमा राशि को एक अकाउंट पर ही जारी  रखा जायेगा परन्तु अन्य खाते द्वारा दी गई प्रीमियम की राशि रोक ली जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सरकार का योगदान

इस योजना के लिए सरकार प्रति वर्ष निर्णय लेगी साथ ही बीमा राशि पब्लिक वेलफेयर फण्ड द्वारा प्रदान की जाएगी । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर कर सुविधा जो कि 80 C के तहत अभी टैक्स फ्री हैं। यदि बीमा पालिसी के तहत 1 लाख रूपये दिए जाते हैं लेकिन यदि फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया हैं तब कूल आय से 2 % TDS काट लिया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ

  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जायेगा ।साथ ही आंशिक नुकसान पर एक लाख का बीमा दिया जायेगा ।
  • इस बीमा राशि के लिए धारक को केवल 12 रुपये दर वर्ष अर्थात 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी ।
  • भविष्य मे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दी जाएगी।
  • यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक से जुड़ी होने के कारण धारक को प्रीमियम भरने की चिंता से मुक्ति मिलेगी क्यूंकि यह राशि सीधे खाते से काट ली जाएगी ।प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अब तक की सबसे सस्ती बीमा योजना मानी जा रही हैं

हमें आशा है कि हमारे द्वारा इस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना की को जानकारी प्रदान की गई है वह आपके लिए लाभप्रद होगी और अति उपयोगी साबित होगी इस लेख के माध्यम से आप प्रधानमंत्री के सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े और उसका लाभ लें बहुत-बहुत धन्यवाद।