NSA Kya Hai, NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों बनाया गया?

हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब का स्वागत है, हमारे ब्लॉग पर आज हम आपको बताने वाले हैं, की NSA Kya Hai , NSA Full Form In Hindi , NSA Meaning In Hindi , NSA Act In India इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।

NSA Kya Hai?

भारत में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका को विभिन्न मामलों में लगाया जाता सकता है, अभी हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में कोरोना वायरस के नाम से कुछ प्रसिद्ध डॉक्टर नर्स तथा पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि पर हमले होने की घटनाओं और इन लोगों को परेशान करने की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून के तहत कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया है, दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वह व्यक्ति जिसकी वजह से देश में दंगों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या फिर उस व्यक्ति से देश को कुछ नुकसान है, या वह व्यक्ति जो सरकार की आलोचना करता है, ऐसे व्यक्तियों को सरकार गिरफ्तार कर लेती है तथा उन्हें 1 साल तक की जेल आसानी से हो सकती है, और इस सजा के दौरान वह व्यक्ति दूसरे वकील के द्वारा अपील भी नहीं कर सकते, तो चलिए दोस्तों अब इस लेख में हम जानेंगे कि, NSA Kya Hai, कब लगाया जाता है, और इसके तहत किस तरह की सजा हो सकती हैं.

NSA Full Form in Hindi

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National security act NSA) है. इसमें हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकमत एक साल जेल में रखा जा सकता है.

What is National Security Act?

दोस्तों अगर किसी भी, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को लगता है, कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश की कानून-व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने में उसके सामने बाधा उत्पन्न कर रहा है, या फिर आवश्यक सेवा की आपूर्ति होने में बाधक बना हुआ है, तो सम्बंधित सरकार द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कराया जा सकता है, रासुका में वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको 12 महीनों के लिए कैद में रखा जा सकता है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि What is National Security Act, NSA Full Form In Hindi, National Security Act.

NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों बनाया गया?

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), या रासुका को 23 सितंबर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लागू किया गया था, यह कानून, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का मूल रूप से अधिकार देता है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका हो, यह कानून मूल रूप से उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, जो हमारे देश में दंगा फसाद करवाते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिन पर सरकार को सिर्फ शक है, कि यह व्यक्ति दंगे फसाद की जड़ है, या फिर उन व्यक्तियों से और किसी प्रकार की हानि हमारे देश को हो सकती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है, तथा उसे 1 साल तक की भी कैद बड़ी ही आसानी से हो सकती है, दोस्तों अब आप तो अच्छे से समझ आ गया होगा, कि NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों बनाया गया।

NSA Act Punishment

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति हैं, सरकार की आलोचना करता है, या फिर किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सोचता है या फिर देश में या फिर किसी राज्य में लड़ाई झगड़े बढ़ाता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, किसके बीच उसको जमानत भी नहीं दी जाएगी अगर वह वकील करना चाहता है, तो हम आपको बता दें, इस मुकदमे के दौरान वकील की भी अनुमति नहीं है, तो दोस्तों आपको NSA Act Punishment के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर रासुका लगा था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भीम आर्मी के चंद्रशेखर को कई महीनों तक जेल में रखा गया था, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि उन्होंने दंगे को भड़काया है, तथा लोगों को भड़का कर उनमें लड़ाई करवाई है, इस कारण उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा गया इसके अलावा मणिपुर के एक पत्रकार किशोरचंद्र को भी कई महीनों तक जेल में रखा गया था, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की है, तथा सोशल मीडिया पर उनके जो वीडियोस वायरल हो रहे थे उनसे लोग भड़क सकते थे, और देश में दंगे हो सकते थे, इसलिए किशोरचंद को काफी लंबे समय तक जेल में रखा गया।

NSA कानून के तहत गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है?

NSA कानून सिर्फ इस बात की जानकारी देता है, कि किस स्थिति में खतरा महसूस होने पर गिरफ्तारी की जा सकती है, NSA के सेक्शन 3 के तहत सरकार को गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है, इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, जिससे पब्लिक ऑर्डर या कानून व्यवस्था को खतरा हो, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पुलिस को पता लग जाए, तो वह व्यक्ति कहीं पर भी है, वह उस व्यक्ति को वहीं से गिरफ्तार कर लेते हैं, तथा उसको तुरंत जेल भेज दिया जाता है।

दोस्तों हम आशा करते हैं,कि आपको हमारी यह पोस्ट बहुत अच्छी लगी होगी, हमने अपनी इस पोस्ट में NSA Act In India तथा NSA Meaning In Hindi के बारे में अच्छे से जानकारी आपको दी है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई है, जानकारी पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताना।