अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस – Minorities Rights Day in Hindi

भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भाषाई, धर्म, जाति और रंग के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों के अधिकारों को बढ़ावा और संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत में बहुमत-अल्पसंख्यक मुद्दों पर अक्सर असहमति और चर्चा धार्मिक और राजनीतिक असंतोष पैदा करने के लिए उभरती है। भले ही भारतीय संविधान हमेशा अल्पसंख्यकों समेत सभी समुदायों को समान और न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान करता था और प्रदान करता रहेगा लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित कुछ मुद्दे अभी भी जीवित हैं। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मना कर प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर पूरी तरह से केंद्रित है और अच्छी तरह से यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके प्रांत के भीतर सुरक्षित हैं।

अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस – Minorities Rights Day in Hindi

अल्पसंख्यक शब्द अल्प और संख्यक जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूसरों के अपेक्षा संख्या में कम होना। अल्पसंख्यक होने के कई पहलू हो सकते परन्तु मुख्यत इसमें धार्मिक, भाषायी, जातीय पहलुओं को प्रमुखता से देखा जाता है।

इसमें सबसे प्रमुख होता है धार्मिक रुप से अल्पसंख्यक होना, कई सारे देशो में धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और बहुसंख्यक समाज के साथ यह भी समान रुप से विकास कर सकें। हालांकि कई सारे देशों में इसके विपरीत धार्मिक अल्पसंख्यकों को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित भी किया जाता है और उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है।

भारत में अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नही है, फिर भी यदि कानूनी रुप से देखा जाये तो संविधान में के अनुसार ‘अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय’। हमारे देश में हिंदु धर्म को बहुसंख्यक माना जाता है और इसके अलावा मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना जाता है। सरकार देश भर में अल्पसंख्यकों के लिए कई तरह की विशेष योजनाएं चलायी जाती है और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सन् 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया था।

भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया अल्पसंख्यको का अधिकार दिवस हर साल भारत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों के वास्तविक और कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह हमारे देश में देखा गया है कि रोजगार के अवसर, शैक्षिक उत्थान और वित्तीय समावेशन प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अल्पसंख्यक पीछे रह जाते हैं। अगर उन्हें इन और अन्य क्षेत्रों में उचित मार्गदर्शन और सहायता मिलती है तो अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए समर्थन और काम करने वाले कुछ नेताओं का मानना ​​है कि अल्पसंख्यकों द्वारा भारत का एजेंडा तय नहीं किया गया है। वास्तव में अल्पसंख्यक अभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके धर्म और परंपराएं उनकी रक्षा के साधन हैं। चूंकि बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं द्वारा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा तैयार किए गए हैं तो वे मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को देखते हुए अपने मुद्दों का समाधान करते हैं इसलिए दोनों नुकसान में हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए इस स्थिति को दूर करने के लिए अधिक कठिन हो रहा है।

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भेदभाव करने वाले नेताओं को यह समझना चाहिए कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुसलमान समुदाय के लोग अपनी इच्छा से भारतीय हैं न की किसी मज़बूरी की वजह से और उन्हें अपनी वफादारी या देशभक्ति का कोई सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम या किसी अन्य समुदाय से होना और भारत में रहना पर्याप्त सबूत है जो यह साबित करते हैं कि वे देशभक्त हैं।

राजनैतिक नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किसी भी भय के अधीन नहीं रहें। उन्हें प्रोत्साहन और समान अधिकार मिलना चाहिए जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और तभी देश का विकास होगा।

अल्पसंख्यको का अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?

अल्पसंख्यकों के वास्तविक और कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को दुनिया भर में अल्पसंख्यको का अधिकार दिवस मनाया जाता है। चूंकि प्रत्येक देश में विभिन्न भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह रहते हैं तो यह देश का कर्तव्य है कि आकार, धर्म और आबादी को नज़रंदाज़ करके अल्पसंख्यक समूहों को सभी सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जाएं।

अल्पसंख्यकों को समान अधिकार प्रदान करके राजनेता उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि वास्तव में यह उनका वास्तविक अधिकार है। एक ऐसा देश जो जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता लोकतंत्र की वास्तविक भावना को दर्शाता है। दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जब एक विशिष्ट अल्पसंख्यक समूह को राजनीतिक और नीतिगत भेदभाव के कारण संघर्ष करना पड़ा और पीड़ा सहनी पड़ी।

इस तरह के मामलों को संभालने के लिए और अल्पसंख्यकों के खिलाफ असमानता और अन्याय की घटनाओं को बंद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस घोषित किया और प्रचार किया जो लोगों को धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता या जातीयता के आधार पर भेदभाव ना करने के लिए देशों को जागरूक करता है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी घोषित किया कि सभी देशों और आधिकारिक पदों वाले लोग अपने प्रांतों के भीतर अल्पसंख्यकों की भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय और राष्ट्रीय पहचान के अस्तित्व की रक्षा करेंगे। उन्हें उन स्थितियों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना चाहिए और ऐसी पहचान को बढ़ावा देना चाहिए। घोषणा विश्व भर में अल्पसंख्यकों के समूह की सुरक्षा में एक शानदार कदम था।

अल्पसंख्यको का अधिकार दिवस किस तरह मनाया जाता है?

हर साल भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मनाया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और प्रचार करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह जाति, रंग, भाषाई, जातीयता और धर्म को नज़रंदाज़ कर सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच धार्मिक सद्भाव, सम्मान और बेहतर समझ का समर्थन करती है। अध्यक्ष सहित अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रत्येक सदस्य के साथ उपाध्यक्ष भी अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस में भाग लेते हैं।

18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई, राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया और प्रसारित किया। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, धार्मिक भाषाई और राष्ट्रीय पहचान का सम्मान, संरक्षित राज्यों और व्यक्तिगत क्षेत्रों के भीतर संरक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय सरकार भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार परिस्थितियों में भी सुधार करेगी।

2012 में अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस पर राष्ट्रीय आयोग ने ‘अल्पसंख्यक भारत’ नामक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष मुद्दे प्रकाशित किए। ये प्रकाशन अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के तीसरे संवैधानिक आयोग के कार्यों और गतिविधियों पर केंद्रित है।

भारत में अल्पसंख्यको का अधिकार दिवस का महत्व

अल्पसंख्यकों के कई नेताओं को यह निराशाजनक लगता है कि भारत, जो लोकतांत्रिक देशों में से एक है, जैसे देश में उन लोगों के पास शक्तियां है जो मूल्यों और किस्मों को स्वीकार नहीं करते हैं। भारत संस्कृति और विविधता में समृद्ध है और देश को लोकप्रिय नारा ‘विविधता में एकता’ का पालन करना चाहिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अल्पसंख्यकों के अधिकार भारतीय संविधान में एक स्थान प्राप्त करने में सक्षम हैं लेकिन अल्पसंख्यकों का मानना ​​है कि उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए गए है। इसका अर्थ है कि लिखित शब्द वास्तव में वास्तविकता में अनुवाद नहीं किए गए हैं। उनकी भाषा या धर्म के बावजूद अल्पसंख्यक लगातार भेदभाव के बारे में शिकायत कर रहे हैं जिसे वे अपने जीवन में हर पल सहते हैं।

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार

भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान ने भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई उपायों को अपनाया है। संविधान उन सभी लोगों का ख्याल रखता है जो आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं चाहे वह किसी भी जाति, संस्कृति और समुदाय जैसे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हो।

अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के संविधान ने कई प्रावधान लागू किए हैं। भारत ने खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है तथा किसी विशेष समुदाय या धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में घोषित नहीं किया गया है। भारत के लोग अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र स्थान या तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की अनुमति है।

अनुच्छेद 16 यह पुष्टि करता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में भाषा, जाति, पंथ, रंग या धर्म के आधार पर कोई अनुचितता या असमानता की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पता चलता है कि भारत के हर नागरिक को सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी कार्यालयों में समान और निष्पक्ष सेवा के अवसर मिलने चाहिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 25 यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक, भाषाई या जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक सदस्य के पास अपने धर्म का पालन करने के लिए अप्रतिबंधित प्राधिकार है। राष्ट्र किसी भी धर्म के अभ्यास को तब नियंत्रित करता है जब तक वह सार्वजनिक शांति को आहत नहीं करे। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है और वे इसका प्रचार भी कर सकते हैं लेकिन राज्य की विधानसभा के पास प्रलोभन, धमकी या बल के माध्यम से धर्म रूपांतरण को नियंत्रण करने का अधिकार है। ऐसे धार्मिक रूपांतरण प्रतिबंधित है क्योंकि यह व्यक्तियों में अंतरात्मा की स्वतंत्रता की उपेक्षा करता है।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बचाव और संरक्षण के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि अल्पसंख्यक समूहों के पास अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रबंधन करने के अधिकार हैं इसलिए राज्य सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित ऐसे शैक्षिक संस्थानों से भेदभाव नहीं कर सकती और सरकार को बिना किसी पक्षपात के इन संस्थानों को अनुदान देना चाहिए। ऐसे शैक्षिक संस्थानों को राज्य द्वारा मान्यता देनी चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग के राज्य प्राधिकरण को ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के अधिकार हैं क्योंकि “प्रबंधन का अधिकार ऐसे संस्थानों को गलत तरीके से संचालित करने का अधिकार नहीं देता है।”

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका मैनेजमेंट करने के अधिकार हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनकी संस्कृति और धर्म को समर्थन और संरक्षित करने के लिए असीमित और अप्रतिबंधित अधिकार हैं। भारत को अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है और भारत एक देश के रूप में अपनी सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। एक उपयुक्त उदाहरण यह है कि यद्यपि हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक और प्रमुख शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा भारत में लगभग 20 आधिकारिक भाषाएं हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 प्राधिकरण, निजी संस्थानों या किसी संस्थान द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के दौरान राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए भाषा, जाति, पंथ और धर्म के आधार पर पक्षपात, निष्पक्षता और भेदभाव पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह कानून की दृष्टि से एक दंडनीय अपराध है और यदि किसी भी शैक्षिक संस्थान ने छात्र को भाषा, जाति, धर्म, पंथ के आधार पर अपने संस्थान में प्रवेश नहीं दिया तो उसे मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप संस्थान को भारी दंड भुगतना पड़ सकता है या संचालन का लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कुल छह धार्मिक समुदायों मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है। इन राज्यों की राजधानी में अल्पसंख्यकों के लिए कार्यालयों की स्थापना की गई है।

अल्पसंख्यक समूह से संबंधित कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिए संबंधित अल्पसंख्यक आयोगों से सहायता ले सकता है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग संविधान में वर्णित अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और सलामती के लिए जिम्मेदार हैं।

भारत में अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाएं

भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवायी जाती है। उन्हें यह सुविधाएं शिक्षा, ऋण, व्यवसाय, रोजगार जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध करवायी जाती है ताकि समाज में उनकी भी बराबर की भागेदारी बनी रहे और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही इन्हीं कुछ विशेष योजनाओं के विषय में नीचे बताया गया है।

  • नई रोशनी योजना – यह योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के अंदर नेतृत्व कौशल को निखारने के लिये चलाई जाती है।
  • जियो पारसी योजना – यह योजना पारसी समुदाय के आबादी बढ़ाने को लेकर चलायी जाती है।
  • नई मंजिल योजना – इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका को बढ़ावा दिया जाता है।
  • सीखो और कमाओ योजना – इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कौशल का विकास किया जाता है।
  • मुफ्त कोचिंग योजना (नया सवेरा योजना) – इस योजना के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को तमाम तरह के प्रतियोगी परिक्षाओं के तैयारी के लिये छात्रवृत्ति तथा कोचिंग सुविधा के लिए धनराशि मुहैया करवायी जाती है।

अल्पसंख्यकों की समस्याएं

विश्व भर में अल्पसंख्यकों को तमाम तरह के भेदभाव तथा दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हालांकि भारत में यह समस्याएं उतनी विकट नही हैं परन्तु फिर भी इनमें से कई समस्याएं अल्पसंख्यक समाज के तरक्की में बाधा बनती है।

अल्पसंख्यकों के साथ विश्व भर में होने वाली इन्हीं समस्याओं और भेदभावों में से कुछ के विषय में नीचे चर्चा की गयी है।

  • अल्पसंख्यकों के साथ पहनावे और बोलचाल को लेकर होने वाला भेदभाव।
  • भाषायी तौर पर किये जाने वाला भेदभाव।
  • सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं और सुविधाओं का सही समय पर ना मिलना।
  • राष्ट्रीय निष्ठा के प्रति संदेह व्यक्त किया जाना।
  • सामाजिक बहिष्कार और बुरा बर्ताव।
  • धर्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होने पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाना।

यह कुछ ऐसी समस्याएं जिनका नस्लीय, धार्मिक तथा भाषीय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा विश्व भर में सामना किया जाता है, कई बार अल्पसंख्यकों को ऐसे भयावह मानसिक और शारीरिक शोषण से गुजरना पड़ता है। जिसे वह जीवन भर नही भूल पाते और यह समाज में भी द्वेष तथा हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देता है, इसलिए हमें सदैव ऐसे कर्यों को रोकने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि विश्व भर में भाईचारा तथा शांति बनी रहे।

निष्कर्ष

भारत में अल्पसंख्यक देश का अनिवार्य हिस्सा हैं और वे देश के विकास और प्रगति में समान रूप से योगदान करते हैं। वे सरकारी कार्यालयों, राजनीति, इंजीनियरिंग, सिविल सेवाओं और लगभग हर क्षेत्र सहित लगभग हर क्षेत्र में उच्च पदों पर कब्जा कर रहे हैं। इस प्रकार भारत के अल्पसंख्यक काफ़ी हिफाज़त से हैं और उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत एक विकासशील देश है और यदि कोई बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक मुद्दे उत्पन्न होते हैं तो यहां के लोगों को समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए और एक-दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए जिस कारण देश में अशांति पैदा हो।