Passport Kaise Banwaye? पासपोर्ट बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है

पासपोर्ट राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो उस व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। जब भी हम किसी दूसरे देश घूमने, नौकरी करने या किसी अन्य काम से जाने के बारे में सोचते हैं तब हमें वीजा तो बनवाना पड़ता ही है, साथ में पासपोर्ट बनवाने की भी जरूरत पड़ती है।

पासपोर्ट कैसे बनवाये? (How To Make Passport in Hindi)

आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से या साइबर कैफे जाकर भी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया और आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है।

पासपोर्ट बनवाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-

  1. ◆वर्तमान पते का प्रमाण
  2. ◆वोटर आईडी कार्ड
  3. ◆आधार कार्ड
  4. ◆नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
  5. ◆पानी का बिल या बिजली का बिल
  6. ◆माता पिता के पासपोर्ट की कॉपी (यदि कोई हो तो)
  7. ◆जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
  8. ◆दसवीं और बारहवीं कक्षा की मार्कशीट
  9. ◆निवास प्रमाणपत्र

 आइये जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है :-

  1. अपने ब्राउज़र में जाकर www.Passportindia.Gov.Inपर जाएं और वहां रजिस्ट्रेशन करके अपना एकाउंट बनाएं।
  2. एकाउंट खोलने के बाद अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करें और आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ें।
  3. अब आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी डिटेल्स को भरें। सबसे पहले अपना नाम भरें।

4.इसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन आईडी एवं अन्य विवरण भरें ताकि आपका आवेदन पत्र प्रमाणित हो सके।

  1. फिर आप अपनी कैटेगरी टिक करें
  • सभी राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक
  • सभी गैजेटेड सरकारी कर्मचारी, उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चे।
  • मैट्रिक और उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता वाले सभी व्यक्ति
  • 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति
  • 18 साल की उम्र तक के सभी बच्चों
  • आयकर दाता (कृषि आयकर दाताओं सहित) ●पति या पत्नी और उनके 18 वर्ष से कम उम्र के आश्रित बच्चे।
  • नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से दो साल का डिप्लोमा या केंद्रीय / राज्य या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से तीन साल का डिप्लोमा समकक्ष डिग्री रखने वाले व्यक्ति।
  • वे सभी व्यक्ति जो तीन साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, उस व्यक्ति के पति या पत्नी

यदि आपकी स्थिति उपरोक्त में से कोई भी है तो आप NON-ECR कैटगरी सेलेक्ट करें अन्यथा ECR कैटेगरी सेलेक्ट करें।

  1. इसके बाद परिवार का डिटेल्स भरें।
  2. अब आप अपना वर्तमान अथवा स्थाई पता दर्ज करें। ( हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बोनाफाइड प्रमाण पत्र आवश्यक है।)
  3. अब अपने माता-पिता और कुछ रिश्तेदारों के सम्पर्क सूत्र डालें।
  4. अब आपके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाता है तो आप उसमें yes या no भरें।
  5. अब ऑनलाइन पेमेंट पे जाकर फीस जमा कर दें।
  6. अब अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट कार्यालय को सेलेक्ट करें और इसमें पहले से दिए गए अप्वाइंटमेंट की कोई तारीख सेलेक्ट करें।
  1. अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक पुलिस अधिकारी या एक पुलिस कांस्टेबल आवेदक द्वारा दिए गए वर्तमान पते पर संपर्क कर सकता है। वह आपके पड़ोसी या आपके बारे में जानने वाले दो लोगों से पूछताछ कर सकता है।
  2. अब एक बार सभी डिटेल्स का पुनरमिलान करने के बाद आप फॉर्म सबमिट पे क्लिक कर दें।

कुछ दिनों में आपका पासपोर्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप द्वारा दिये गए पते पर पहुँचा दिया जाएगा।