Encumbrance Certificate कैसे बनवाये? ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका पूरी जानकारी

Encumbrance एक ऐसा प्रमाण-पत्र है जो यह सूचित करता है कि प्रॉपर्टी पर किस व्यक्ति का मालिकाना अधिकार है और इसका प्रयोग किसी भी नई प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए किया जाता है , इससे पहले वह प्रॉपर्टी किस व्यक्ति की थी। यह 07 पेज का एक दस्तावेज होता है जिसमे प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से सम्बन्धित सारी  जानकारी होती है , जैसे प्रॉपर्टी का मालिक कौन है , उससे पहले क्या प्रॉपर्टी किसी ओर के नाम थी तो उसका नाम , उससे पहले प्रॉपर्टी का ट्रांसक्शन हुआ है या नहीं , और अनेक बातें जैसे एरिया कितना है , या कोई थर्ड पर्सन का भी इसमें शेयर तो नहीं है , प्रॉपर्टी पर मालिकाना अधिकार एक व्यक्ति का है या और भी लोग है , जिन पर प्रॉपर्टी का अधिकार है , सबका नाम , उम्र और एड्रेस सब इसमें वर्णित होता है , इस प्रकार यह एक विश्वसनीय दस्तावेज होता है । अभी केवल आंध्रप्रदेश , तमिलनाडु , केरल , गुजरात , कर्नाटक ,उड़ीसा , पांडेचेरी , तेलनगना राज्यों की वेबसाइट पर कंप्यूटराइज्ड इस प्रकार के सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं और अन्य राज्यों में आपको हाथ से लिखा हुआ एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट ही जारी किया जायेगा।

Encumbrance Certificate Kaise Banaye?

इसका प्रयोग प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है ,बैंक से लोन लेने में भी यह दस्तावेज काम आता है।  यह एक प्रकार से एक क़ानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति को क़ानूनी रूप से उसकी जमीन का मालिक बताता है और उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है।यह सर्टिफिकेट किसी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने में सहायता करता है और यही सर्टिफिकेट वित्तीय संस्थाओं से भी सम्पति के आधार पर ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है।

यह सर्टिफिकेट इस बात का भी सबूत होता है कि जो प्रॉपर्टी व्यक्ति द्वारा खरीदी व बेचीं जा रही है उस पर कोई लोन नहीं है  और  इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर कोई मौद्रिक धनराशि तो नहीं ली गई।  यदि कोई मौद्रिक राशि ली गई है , या उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन की क़िस्त बकाया है तो प्रॉपर्टी के लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता और बिना सर्टिफिकेट के प्रॉपर्टी को बेचा या खरीदा भी नहीं जा सकता। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से लोन के लिए आवेदन करते हैं और लोन चुकाने के लिए 15 से ज्यादा वर्षो का समय मांगते है तो बैंक आपसे इस सर्टिफिकेट की मांग करता है ,जिसे आपको जमा कराना अनिवार्य होता है।

एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को अपना कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं , या दूसरे शब्दों में , एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट कैसे बनता है , इसको बनवाने के  लिए क्या दस्तवेजों की जरुरत होती है , उसका वर्णन इस प्रकार है, :-

  • एक फॉर्म 22 होता है जिसके द्वारा यह सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है और यह फॉर्म आपको संबधित राज्य की भूमि पंजीकरण की वेबसाइट से उपलब्ध हो सकता है।
  • जो व्यक्ति इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करता है उसे एक निर्धारित शुल्क भी देना होता है।
  • यह आवेदन 2 रुपए के स्टैम्प पेपर पर होता है , जिसके साथ आवेदक के एड्रेस की अटेस्टेड कॉपी , प्रॉपर्टी का विवरण से संबधित दस्तावेज लगाना जरुरी होता है।
  • इसके बाद निरीक्षणकर्ता आवेदक द्वारा आवेदित किए गए आवेदन का निरीक्षण करता है।
  • निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण होने के बाद उपरजिस्ट्रार द्वारा एक निश्चित अवधि में फॉर्म 15 जारी किया जाता है जोकि लेन-देन से संबंधित होता है और यदि कोई लेन -देन नहीं होता है तो फॉर्म 16 जारी किया जाता है जिसे शून्य एन्कम्ब्रन्स प्रमाण पत्र कहा जाता है।
  • उपरजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन की तारिख के बाद 15 से 30 दिन लग सकते हैं।
  • उपरजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र का शुल्क 100 रूपए होता है।
  • यह प्रमाण पत्र क्षेत्रीय भाषा में होता है लेकिन निश्चित शुल्क अदा करके उसे अंग्रेजी में भी प्राप्त किया जा सकता है।

ऑनलाइन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट :- जैसा  पहले बताया है कि तमिलनाडु के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं , आईए जानते हैं कैसे इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।  हम आपको step  by step बताते हैं :-

  • सबसे पहले सबंधित राज्य के रजिस्टरड id पर जाए , जैसे तमिनाडु का उदाहरण लेते हैं इसकी वेबसाइट हैgov.in पर जा कर आवेदन करते हैं।
  • अगर आपको सम्बंधित राज्य की भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं जोकि सीधे हाथ की तरफ स्क्रीन पर टॉप पर होता है। जैसे नीचे दिखाया गया है।
  • इसके बाद इ-सर्विस के ऑप्शन पर जाकर एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  • इसके बाद अपना जोन , डिस्ट्रिक्ट और सब रजिस्टरड ऑफिस का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  • जब आप इसे सेल्क्ट कर लेंगे तो search पर क्लिक करते ही आपसे EC की आरम्भिक तिथि और अंतिम तिथि भरनी होगी।
  • डेट को फिल करने के बाद village भरना होगा।
  • इसके बाद सर्वे नंबर और सबडिविशन नंबर एंटर करना होगा।
  • उसके बाद एक सेक्युर्टी कोड आपको भरना होगा जो स्क्रीन पर दिखेगा।
  • इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करना है एयर वेट फॉर रिजल्ट का ऑप्शन आएगा।
  • जैसे ही EC बन जायेगा वो आपको आपके स्क्रीन पर नजर आएगा और आप उसे डोनलोड कर सकते हैं।